तमिलनाडु: वेल्लोर में पिता ने रेप कर 13 वर्षीय बेटी को बनाया गर्भवती, पुलिस ने दबोचा
क्या है खबर?
तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में पिता-पुत्री के रिश्ते को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई है।
वहां एक हवस की भूखे 44 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी ही 13 वर्षीय बेटी को पिछले 10 महीनों में कई बार रेप कर गर्भवती बना दिया।
किशोरी के स्कूल में पेट में दर्द होने और अध्यापकों के जांच कराने पर घटना का खुलासा हुआ। इसके बाद उसने एक बेटे को जन्म दे दिया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पृष्ठभूमि
माता-पिता के अलग होने के बाद पिता के साथ रह रही थी किशोरी
वेल्लोर की महिला थाना पुलिस ने बताया कि किशोरी के माता-पिता आठ साल पहले अलग हो गए थे। उसके बाद किशोरी और उसका भाई पिता और दादा-दादी के साथ रहे थे।
पुलिस ने बताया कि आरोपी पिता वेल्लोर में ही एक औद्योगिक इकाई में वेल्डर के रूप में काम करता है। नवंबर 2021 से उसने अपनी बेटी का यौन शोषण करना शुरू कर दिया था। किशोरी जब भी उसे खाना देने जाती तो वह उसके साथ रेप करता था।
धमकी
रेप के बाद बेटी को धमकी देता था आरोपी पिता
पुलिस ने बताया कि आरोपी पिछले 10 महीनों से अपनी बेटी का रेप कर रहा था। वह हर बाद रेप के बाद अपनी बेटी को इस संबंध में किसी को नहीं बताने और शिकायत करने पर जान से मारने सहित अन्य गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देता था।
पुलिस ने बताया किशोरी पूरी तरह से डर गई और उसने अपना मुंह बंद रखना ही उचित समझा। इसके कारण आरोपी की हिम्मत और बढ़ गई और वह लगातार रेप करता रहा।
खुलासा
कैसे हुआ घटना का खुलासा?
पुलिस ने बताया कि किशोरी गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा आठ में पढ़ती है और बुधवार को वह स्कूल गई थी। उस दौरान उसके पेट में तेज दर्द होने पर अध्यापकों ने उसे वेल्लोर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया।
पुलिस ने बताया कि पूछताछ में किशोरी ने बताया कि उसका पिता पिछले 10 महीने से उसके साथ रेप कर रहा था।
कार्रवाई
बाल कल्याण समिति की शिकायत पर पहुंची पुलिस
पुलिस ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने बाल कल्याण समिति को घटना की जानकारी दी थी। उसके बाद समिति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार) और यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO ) की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया है।
बयान
आरोपी को मिलनी चाहिए कठोर से कठोर सजा- डॉ सुलेखा
मनोवैज्ञानिक और तमिलनाडु के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज से मनोविज्ञान की सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ सुलेखा बेगम ने कहा कि एक पिता द्वारा अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाना एक गंभीर अपराध है। एक रक्षक को भक्षक बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
उन्होंने कहा कि पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए।
इधर, आरोपी ने पूछताछ में बेटी से रेप करना स्वीकार भी कर लिया है।