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राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

लेखन गजेंद्र
Oct 13, 2026
12:50 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई को अस्थायी तौर पर रोक दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और अपारेश सिंह की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने सितंबर में मानहानि मामले को रद्द करने से इनकार किया था। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है।

सुनवाई

क्या है मामला?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने सितंबर 2018 में राजस्थान में एक रैली के दौरान राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संबंध में 'कमांडर-इन-थीफ' और 'चोरों का सरदार' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था।

इसको लेकर भाजपा सदस्य महेश श्रीश्रीमाल ने गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया और आरोप लगाया कि राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे।

इसके बाद अगस्त 2019 में, मजिस्ट्रेट ने राहुल को समन जारी कर अदालत में तलब किया था।

चुनौती

राहुल ने हाई कोर्ट में दी थी चुनौती

मजिस्ट्रेट का समन मिलने के बाद राहुल ने जुलाई 2021 में आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

राहुल ने तर्क दिया था कि भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दायर शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया था और किसी 'पहचान योग्य या निश्चित वर्ग' को निशाना नहीं बनाया गया था।

हाई कोर्ट ने अपराधिक मानहानि के मामले को रद्द करने से मना कर दिया मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा था।

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