15 अक्टूबर से फिर खुलेंगे स्कूल, सिनेमाघर और स्विमिंग पूल, इन बातों का रखना होगा ध्यान
क्या है खबर?
कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले सात महीनों से बंद स्कूल, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल आदि गुरुवार, 15 अक्टूबर से फिर से खुल जाएंगे।
केंद्र सरकार ने अनलॉक-5 की गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन के बाहर इनके फिर से संचालन की अनुमति दी थी।
हालांकि, सरकार ने इनके संचालन के लिए कोरोना महामारी से बचने के उपायों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
आइए जानें किन बातों का ध्यान रखना होगा।
जानकारी
अनलॉक-4 में दी गई थी स्वैच्छिक आधार पर स्कूल खोलने की छूट
बता दें कि केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए स्वैच्छिक आधार आंशिक रूप से खोलने की अनुुमति दी थी। हालांकि, अन्य शिक्षण संस्थाओं को खोलने की अनुमति नहीं थी।
स्कूल
राज्य सरकारों को दी गई है स्कूल खोलने का निर्णय करने की छूट
केंद्र सरकार ने भले ही स्कूलों को खोलने की छूट दे दी, लेकिन अंतिम निर्णय करने का अधिकार राज्य सरकारों को ही दिया गया है।
इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 अक्टूबर और पंजाब सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को फिर से खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं।
इसी तरह दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल स्कूलों को नहीं खोलने का निर्णय किया है। ऐसे में अन्य राज्यों ने अभी इस पर निर्णय नहीं किया है।
जानकारी
स्कूल संचालन के लिए लेनी होगी परिजनों की अनुमति
गाइडलाइंस के अनुसार राज्यों में स्कूलों को फिर से खोलने के साथ ही बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं की छूट देनी होगी, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए परिजनों की सहमति लेनी होगी, उपस्थिति की बाध्यता नहीं होगी और तीन सप्ताह तक कोई परीक्षा नहीं होगी।
सिनेमा
50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल
केंद्र सरकार ने गुरुवार से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की भी अनुमति दी है।
इसके लिए जारी गाइडलाइंस के अनुसार सभी सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत बैठक क्षमता के साथ खोला जाएगा, यानी हर दूसरी सीट खाली रहेगी। शो की टाइमिंग में पर्याप्त अंतराल का ध्यान रखना होगा और डिजिटल भुगतान की व्यवस्था करनी होगी।
इसी तरह पर्याप्त संख्या में टिकट काउंटर होंगे और अग्रिम बुकिंग की सुविधा देनी होगी।
मनोरंजन पार्क
मनोरंजन पार्कों की नियमित रूप से करनी होगी साफ-सफाई
मनोरंजन पार्कों को प्रतिदिन खोलने से पहले और बंद होने के बाद तथा बीच में समय मिलने पर सतह, खुले स्थानों और कार्य क्षेत्रों की सफाई करना अनिवार्य होगा।
इसी तरह उपयोग लिए फेस मास्क और PPT किटों के निस्तारण के लिए कवर किए गए अलग-अलग डिब्बे रखने होंगे।
हालांकि, इन पार्कों में मौजूद स्विमिंग पूलों को नहीं खोला जा सकेगा। इसके अलावा वाटर पार्क और पानी से जुड़े खेलों के लिए पानी में पर्याप्त मात्रा में क्लोरीन डाली जाएगी।
जानकारी
निगरानी के लिए मनोरंजन पार्कों में तैनात होंगे सुरक्षाकर्मी
सभी मनोजरंजन पार्कों में निगरानी और सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षाकर्मी तैनात करने होंगे, सोशल डिस्टेसिंग का ध्यान रखना होगा, पीक आवर्स में अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे तथा ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था करनी होगी।
स्विमिंग पूल
एक बार में 20 तैराक ही स्विमिंग पूल में उतर सकेंगे
स्विमिंग पूलों के लिए खेल मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी पूल में एक बार में अधिकतम 20 तैराकों को ही प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
इसके अलावा सभी तैराकों को अनिवार्य रूप से आत्म-घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह आवासीय प्रशिक्षकों को अनिवार्य रूप से कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
इसी तरह सभी प्रशिक्षण केंद्रों में निगरानी और मार्गदर्शन के लिए कोरोना टास्क फोर्स का गठन करना होगा।