हॉटस्पॉट क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश आने वालों का होगा कोरोना टेस्ट, सरकार ने जारी किए आदेश
क्या है खबर?
देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब आदि राज्यों में हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकारों ने लॉकडाउन सहित कई पाबंदियां लगा दी है।
इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आगामी होली के त्योहार को देखते हुए महामारी से बचाव के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत देश के कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों से घरों को आने वाले लोगों का अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट किया जाएगा।
संक्रमण
उत्तर प्रदेश में यह है कोरोना संक्रमण की स्थिति
उत्तर प्रदेश में सोमवार को 538 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। पिछले कई दिनों में राज्य में संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है।
ऐसे में राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 6,08,076 पर पहुंच गई है। इनमें से अब तक 8,760 की मौत हो चुकी है और 5,95,920 मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 3,396 पर पहुंच गई है।
आदेश
हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आने वालों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी किए गए आदेशों में सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों और पुलिस के आला अधिकारियों को होली पर देश के कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों से राज्य में आने वाले सभी लोगों की अनिवार्य रूप से कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा होली पर शराब पार्टी और रेन डांस पार्टी पर भी रोक लगाई गई है। सभी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।
जानकारी
ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात किए जाएंगे नोडल अधिकारी
सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना की जांच सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। ये अधिकारी गांव में आने वालों पर नजर रखेंगे और उनकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को देंगे।
पाबंदी
कार्यक्रमों में 60 साल से अधिक उम्र के लोग नहीं हो सकेंगे शामिल
नई गाइडलाइंस के अनुसार राज्य में आयोजित होने वाले किसी भी कार्यक्रम में अब 10 साल से कम और 60 साल से अधिक उम्र के लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
इसी तरह संक्रिमितों के संपर्क में आए लोगों की 48 घंटे के अंदर पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं।
कक्षा आठ तक के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में 24 से 31 मार्च तक अवकाश घोषित किया गया है। अन्य शिक्षण संस्थाएं 25 से 31 मार्च तक बंद रहेगी।
अनिवार्य
बिना मास्क घूमने वालों पर की जाएगी कार्रवाई
नई गाइडलाइंस के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टेसिंग को अनिवार्य किया गया है। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इसी तहर सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्र नहीं होने देने की जिम्मेदारी पुलिस पर होगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हवाई अड्डों पर भी यात्रियों की स्क्रिनिंग करने तथा संभावित लक्षणों वाले यात्रियों की तत्काल कोरोना जांच कराने के भी आदेश दिए गए हैं।
पाबंदी
नोएडा में 30 अप्रैल तक जारी रहेगी पाबंदियां
सरकार ने होली, गुड फ्राइडे, नवरात्रि, राम नवमी आदि त्योहारों को देखते हुए दिल्ली से सटे नोएडा में 17 मार्च से धारा-144 लागू कर पाबंदियां लगाई है। सरकार ने अब इन पाबंदियों को 30 अपैल तक के लिए बढ़ा दिया है।
नोएडा में संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक नोएडा के सक्रिय मामले एक महीने में दोगुने से अधिक हो गए हैं। सोमवार को भी यहां 29 नए मामले सामने आए हैं।