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छत्तीसगढ़: प्रेमी युगल को पिटाई के बाद निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, चार गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ में प्रेमी युगल को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया।

छत्तीसगढ़: प्रेमी युगल को पिटाई के बाद निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, चार गिरफ्तार

Jun 14, 2022
08:50 pm

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ में एक विवाहित युवक के प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर ग्रामीणों ने उन्हें शर्मसार करने वाली सजा दी है। ग्रामीणों ने प्रेमी युगल की पहले तो जमकर पिटाई की और उसके बाद उन्हें निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और गांव पहुंचकर विवाहित युवक की पत्नी सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है।

घटना

पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा

उरेंदाबेड़ा थाना पुलिस ने बताया कि बढ़गई गांव में 11 जून को एक महिला ने अपने पति को घर में किसी अन्य महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। उसके बाद महिला ने बाहर से दरवाजा बंद कर शोर मचाते हुए ग्रामीणों को एकत्र कर लिया। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों के आने के बाद महिला ने पति द्वारा अत्याचार करने और दूसरी महिला से अवैध संबंध रखने का आरोप लगाते हुए उसे सजा देने की मांग की।

सजा

ग्रामीणों ने प्रेमी युगल को दी खौफनाक सजा

महिला की शिकायत के बाद ग्रामीणों ने कमरे का दरवाजा खोलकर प्रेमी युगल को बाहर निकाला और पहले उनकी जोरदार पिटाई कर दी। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को निर्वस्त्र कर दिया और उन्हें पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान ग्रामीण उन पर कई तरह के आरोप भी लगा रहे थे। उसी समय किसी शख्स ने मोबाइल फोन से उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद वह कुछ ही देर में वायरल हो गया।

कार्रवाई

पुलिस ने युवकी पत्नी सहित चार को गिरफ्तार किया

पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर पुलिस ने गांव पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इसके अलावा वीडियो के आधार पर युवक की पत्नी सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो में नजर आ रहे अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि युवक के महिला से अवैध संबंधों की भी जांच की जा रही है। यदि महिला उसके खिलाफ आरोप लगाती है तो इस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी।

FIR

आरोपियों के खिलाफ दर्ज की FIR

पुलिस ने बताया कि युवक और युवती को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाना बेहद गंभीर अपराध है। इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 341 (गलत तरीके से रास्ता रोकना या पकड़ना) के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि जांच के किसी अन्य अपराध की पुष्टि होने पर संबंधित धाराएं और जोड़ दी जाएगी।