आधार कार्ड में ऑनलाइन अपना नाम, ई-मेल और फोन नंबर कैसे बदलें, जानें पूरी प्रक्रिया
क्या है खबर?
बहुत सारी सरकारी योजनाओं से जुड़ा होने की वजह से आधार कार्ड आपके द्वारा धारण किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों में से एक है।
इस तरह UIDAI डेटाबेस में सभी सही और अपडेट की गई जानकारी का होना महत्वपूर्ण हो जाता है।
ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड में आपका नाम, ई-मेल, फोन नंबर आदि की जानकारी गलत है, तो उसे ऑनलाइन बदल सकते हैं।
आइए जानें आधार में ऑनलाइन बदलाव करने की पूरी प्रक्रिया।
पहला चरण
UIDAI पर लॉग-इन करें और अपना नंबर सत्यापित करें
सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर स्वयं सेवा अपडेट पोर्टल पर जाएँ। अब अपना अद्वितीय 12 अंकों का आधार नंबर और स्क्रीन पर दिख रहे वेरिफ़िकेशन कोड को दर्ज करें।
इसके बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। OTP दर्ज करने के बाद 'Update' पर क्लिक करें।
इसके बाद उस विकल्प का चुनाव करें, जिसमें आप बदलाव करना चाहते हैं, यानी पता, फोन नंबर और ई-मेल आदि।
दस्तावेज़
ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
उपयुक्त विकल्प का चयन करने के बाद आपको आधार अपडेट फ़ॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके बाद अपने आधार में अपडेट की गई जानकारी को जोड़ें और 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
अब आगे आपको अपडेट अनुरोध को पूरा करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों की प्रतियाँ अपलोड करनी होगी।
आधार में नाम के बदलाव के लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान प्रमाणों की स्व-सत्यापित प्रति स्वीकार की जाती है।
अनुरोध संख्या
BPO का अनुरोध और अनुरोध संख्या जारी करना
एक बार दस्तावेज़ सफलतापूर्वक अपलोड होने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद BPO सेवा प्रदाता का चयन करें, जो आपके विवरणों का सत्यापन और निरीक्षण करेगा, साथ ही UIDAI के अनुरोध को अग्रेषित करेगा।
आपका अपडेट अनुरोध उस समय शुरू हो जाएगा, जब आपको अपडेट अनुरोध नंबर (URN) की एक रसीद प्राप्त होगी। इस नंबर से आप अपने आधार अपडेट की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
भ्रम
आधार को लेकर आम लोगों में भ्रम
आधार के प्रमाणीकरण से संबंधित 26 सितंबर, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद सेवाओं के संबंध में आम लोगों में काफ़ी भ्रम पैदा हो गया है कि कहाँ आधार ज़रूरी है और कहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है।
बैंक खाते, दूरसंचार सेवाओं और स्कूल प्रवेश/प्रवेश परीक्षा जैसी सेवाओं के लिए आधार अब अनिवार्य नहीं है।
हालाँकि पैन कार्ड बनवाने, इनकम टैक्स रिटर्न दाख़िल करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यह अब भी ज़रूरी है।