इंटरव्यू के बहाने दिल्ली की महिला को मुरादाबाद बुलाकर दो युवकों ने किया गैंगरेप
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
दअरसल, पीड़िता की सोशल मीडिया के जरिए एक आरोपी से पहचान हुई थी। इसके बाद आरोपी ने उसे मुरादाबाद में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया और इंटरव्यू के लिए शनिवार को बुला लिया।
महिला के मुरादाबाद पहुंचने के बाद आरोपियों ने उसे होटल ले जाकर गैंगरेप कर दिया। हालांकि, शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया है।
प्रकरण
महिला की सोशल मीडिया के जरिए हुई थी आरोपी से पहचान
TOI के अनुसार, मुरादाबाद कोतवाली थानाप्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी उत्तराखंड के काशीपुर निवासी राजा और एहतेशाम है। इनमें से एक ऑनलाइन कंपनी के लिए सेल्स मैनेजर के रूप में काम करता है और वह पिछले कुछ दिनों से पीड़िता के संपर्क में था।
गत शुक्रवार को आरोपी ने स्नातक उत्तीर्ण महिला को नौकरी दिलाने के लिए इंटरव्यू के बहाने मुरादाबाद बुलाया था। इस पर महिला शनिवार को बस से मुराराबाद पहुंच गई।
वारदात
आरोपियों ने होटल ले जाकर किया गैंगरेप
थानाप्रभारी ने बताया पीड़िता के मुरादाबाद पहुंचने के बाद आरोपी उसे अपने साथ बुध विहार इलाके में स्थिति होटल ले गए।
पीड़िता का आरोप है कि होटल ले जाने के बाद आरोपियों ने उसे जबरन शराब पिला दी। इससे वह बेहोश हो गई। उसके बाद आरोपियों ने बारी-बारी से उसके साथ गैंगरेप किया।
पीड़िता ने होश आने के बाद खुद को बेसुध पाया और दोनों आरोपी मौके से फरार थे। इसके उसने फोन कर परिजनों को घटना की जानकारी दी।
शिकायत
महिला ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर दी शिकायत
थानाप्रभारी ने बताया कि शाम को महिला परिजनों के साथ थाने पहुंची और गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराई।
इसके बाद पुलिस ने होटल पहुंचकर CCTV फुटेज की जांच की। इसमें आरोपियों की पहचान हो गई। पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया और दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376D (गैंगरेप), 327, 328 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है।
दबाव
FIR में 'लव जिहाद' की धारा जोड़ने का दबाव
थानाप्रभारी ने बताया कि मामले की सूचना पर देर रात को दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और महिला के परिवार के सदस्य पुलिस स्टेशन गए और पुलिस पर धर्मांतरण विरोधी कानून की धाराएं जोड़ने का दबाव डालना शुरू कर दिया।
उनका कहना था कि आरोपियों ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए महिला को बुलाया था।
थानाप्रभारी ने बताया कि इन आरोपों में सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में मामले में 'लव जिहाद' की धाराएं नहीं जोड़ी गई है।
जानकारी
दर्ज कराए जाएंगे महिला के 164 के बयान
पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने बताया कि मामले में दोनों युवकों को जेल भेज दिया गया है। अब महिला को न्यायायम में पेश कर उसके 164 के बयान दर्ज कराए जाएंगे। इन्हीं बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।