दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP आंदोलन में हमले के आरोपी दक्षिणपंथी कार्यकर्ता स्वतंत्र भारद्वाज को जमानत
क्या है खबर?
दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को दक्षिणपंथी कार्यकर्ता स्वतंत्र भारद्वाज को नियमित जमानत दे दी। आरोपी पर जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध-प्रदर्शन के दौरान एक दलित छात्रा के पिता पर हमला करने का आरोप है। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने यह आदेश पारित किया। इससे पहले जज ने उन्हें 3 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी।
गिरफ्तार
5 सितंबर को गिरफ्तार हुआ था भारद्वाज
दिल्ली कोर्ट ने भारद्वाज को अंतरिम जमानत से पहले कहा था कि वह नियमित जमानत की याचिका पर विचार करने से पहले आरोपी भारद्वाज के आचरण का अवलोकन करेगा।
बता दें कि आरोपी को 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ मारपीट और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उसके खिलाफ POCSO के प्रावधानों को लागू करते हुए एक अलग FIR भी दर्ज की गई है।
जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिका
भारद्वाज ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के साथ दिल्ली हाई कोर्ट का भी रुख किया था। हालांकि, कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था।
अंतरिम जमानत पर निचली अदालत के समक्ष भारद्वाज के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार किया था और उन पर हमला शिकायतकर्ता ने ही किया था।
बता दें कि आरोपी पॉडकास्ट में अपने बयानों के बाद विवादों में आया था।