लॉकडाउन में राहत: आज से खुल सकेंगी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स पर जारी रहेगी पाबंदी
क्या है खबर?
देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लागू है।
इसमें सभी गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए थे। सरकार अब धीरे-धीरे लॉकडाउन से राहत दे रही है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है।
आइए जानते हैं कि क्या खोल सकते है और क्या बंद रहेगा।
आदेश
अब खुल सकेगी ये दुकानें
गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अब गैर जरूरी सामान की सभी दुकानें भी खुल सकेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।
वहीं शहरी क्षेत्रों में सभी स्टैंड-अलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है।
बता दें कि नगर निगम की सीमा से बाहर के इलाके को ग्रामीण इलाका माना जाता है।
जानकारी
शराब की दुकानों पर अभी जारी रहेगा प्रतिबंध
सरकार ने भले ही नगर निगम और नगरपालिका सीमा के बाहर की सभी दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शराब की दुकानें भी खुल सकेंगी। फिलहाल शराब दुकानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
पाबंदी
इन पर फिलहाल जारी रहेगी पाबंदी
मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है।
मल्टी और सिंगल ब्रांड के शॉपिंग मॉल्स में मौजूद दुकानें भी नहीं खुलेंगी। नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के भीतर पंजीकृत मार्केट कांप्लेक्स भी बंद रहेंगे।
इसी तरह सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी बंद रहेंगे।
राज्य
राज्यों पर नहीं है आदेश मानने का दबाव
बता दें कि दुकानों पर अधिकतम 50 फीसदी स्टाफ काम कर सकता है और सभी कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरुरी है।
यदि संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को लगता है कि केंद्र सरकार इस आदेश से संक्रमण का खतरा ओर बढ़ सकता है तो वह आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इसे लागू करने से इनकार कर सकते हैं और अपने राज्य में पाबंदिया लागू रख सकते हैं।
जानकारी
दिल्ली में नहीं खुलेंगी दुकानें
गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल दुकानें नहीं खोलने का निर्णय किया है। सरकार के अनुसार कोरोना पर नियंत्रण पाए जाने के बाद ही दुकानों को खोला जाएगा।
छूट
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दी गई थी छूट
सरकार ने लॉकडाउन में राहत देने के संबंध में सबसे पहले 15 अप्रैल को आदेश जारी किया था। इसके बाद 16, 19 और 21 अप्रैल को आदेशों को सशोधित किया।
सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए कुछ उद्योगों को कार्य शुरू करने की अनुमति दी थी।
अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खोलने का निर्णय ग्रामीण क्षेत्र में लघु अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए किया है।
संक्रमण
देश में यह है संक्रमण की स्थिति
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार सुबह तक देशभर में कोरोनो संक्रमितों की बढ़कर 24,506 पर पहुंच गई है।
इसमें 18,668 सक्रिय मामले हैं और 5,063 स्वस्थ हो चुके हैं। इसी तरह देश में कोरोना से अब तक 775 लोगों की मौत हो चुकी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर स्थिति की समीक्षा करेंगे और लॉकडाउन से परिणामों पर चर्चा करेंगे।