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सौरव दास और आशुतोष रांका गिरफ्तारी के खिलाफ पहुंचे हाई कोर्ट, हिरासत को चुनौती
सौरव दास और आशुतोष रांका गिरफ्तारी के खिलाफ पहुंचे हाई कोर्ट

सौरव दास और आशुतोष रांका गिरफ्तारी के खिलाफ पहुंचे हाई कोर्ट, हिरासत को चुनौती

लेखन गजेंद्र
Oct 20, 2026
06:25 pm

क्या है खबर?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने दि्लली के विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी याचिका में लगातार हिरासत में रखने को आजादी के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन बताया और कहा कि बार-बार जमानत देने के बावजूद वे 6 दिनों से हिरासत में हैं। CJP की कानून प्रमुख रत्ना सिंह ने कहा कि वे कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग करेंगी।

याचिका

21 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में

दास और रांका की याचिका में तर्क दिया गया है कि मजिस्ट्रेट ने धारा 135 (3) BNSS के तहत उनकी न्यायिक हिरासत को गलत तरीके से इस आधार पर बढ़ा दिया कि उन्होंने आवश्यक बांड को निष्पादित करने में चूक की थी।

याचिका में कहा गया है कि प्रतिबंधित स्थल पर विरोध प्रदर्शन, सबसे अधिक विनियमन का सवाल है, पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा नहीं है।

बता दें, दोनों 21 अक्टूबर तक हिरासत में है, जिसकी अवधि कल समाप्त होगी।

बयान

13 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे दोनों

रांका और दास को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर में प्रवेश करके तिरंगा लहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। केंद्र सरकार ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया है।

कोर्ट ने उनको पहले 5 दिन, फिर 2 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था। दोनों अभी तिहाड़ जेल में हैं।

SEM ने सुनवाई करते हुए कहा था कि दोनों के व्यवहार से पता चलता है कि वे कानून का कोई सम्मान नहीं करते हैं।

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