बिहार: सरकार ने 6 सितंबर तक बढ़ाया लॉकडाउन, इन गतिविधियों पर रहेगी पूरी तरह पाबंदी
क्या है खबर?
बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने राज्य सरकार को चिंतित कर दिया है।
राज्य में प्रतिदिन 1,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके चलते सरकार ने बिहार में 16 अगस्त तक लागू लॉकडाउन को 6 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है।
इसके तहत राज्य में 17 अगस्त से 6 सितंबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा और गृह विभाग ने इसकी गाइडलाइंस भी जारी कर दी।
निर्णय
राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर किया निर्णय
मुख्य सचिव कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को गृह विभाग की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी। इसमें राज्य में संक्रमण के तेजी से फैलने को लेकर सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है।
राज्य के सभी जिला मुख्यालय, सब डिविजनल मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और नगर निकाय इसकी सख्ती से पालना कराई जाएगी।
कार्यालय
लॉकडाउन में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे सरकारी कार्यालय
राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन अवधि में केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय और सार्वजनिक निगम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जा सकेंगे।
हालांकि, सुरक्षा बल, सार्वजनिक उपयोगिताओं, आपदा प्रबंधन, बिजली उत्पादन, डाकघर, अग्निशमन, आपदा प्रबंधन, चुनाव, सार्वजनिक उपयोगिता, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि, पशुपालन, नगर निकाय, वन अधिकारी, सामाज कल्याण विभाग को पूर्ण उपस्थिति के साथ कार्य करने अनुमति दी गई है।
शिक्षा
बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण केंद्र
गाइडलाइंस के अनुसार बैंक, सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई-कॉमर्स, पेट्रोल पंप के साथ खाद्य, किराना और कृषि उत्पादों से संबंधित दुकानों और सेवाओं का संचालन हो सकेगा।
इनके अलावा अन्य सभी वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही खोले जा सकेंगे।
इसी तरह राज्य के सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान और कोचिंग संस्थान सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से बंद रहेंगे।
जानकारी
सोशल डिस्टैंसिंग की पालना के साथ संचालित होगी औद्योगिक इकाइयां
गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन अवधि में औद्योगिक इकाइयों को सोशल डिस्टैंसिंग और आवश्यक मानकों की पालना के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। इसके अलावा बीमार और उम्रदराज कर्मचारियों को काम पर नहीं बुलाने के निर्देश दिए गए हैं।
आवागमन
परिवहन सेवाओं पर रहेगी रोक और रेस्तरां में नहीं होगी खाने की अनुमति
गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन में परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी, लेकिन टैक्सी, ऑटो रिक्शा, अनुमति प्राप्त निजी वाहन, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के संचालन की अनुमति रहेगी।
इसी तरह पूर्व निर्धारित सभी घरेलू उड़ान और ट्रेनों का संचालन पहले की तरह जारी रहेगा। लोग अपनी टिकट बुक करा सकते हैं।
होटल और रेस्तरां खाद्य पदार्थ वितरित कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी वहां बैठाकर भोजन कराने की अनुमति नहीं होगी।
पाबंदी
इन गतिविधियों पर रहेगी पूरी तरह से पाबंदी
गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन अवधि में जनभागीदारी वाले धार्मिक स्थल, स्विमिंग पूल और जिम पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसी तरह किसी भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि, बिना दर्शकों के उपस्थिति के स्टेडियम खोले जा सकते हैं। इसी तरह राज्य के सभी चिकित्सा सेवा, अस्पताल और मेडिकल दुकानों पर किसी तरह की पाबंद नहीं होगी और वे संचालित होंगी।
जानकारी
जिला मजिस्ट्रेटों को स्थिति के अनुसार प्रतिबंध बढ़ाने के दिए निर्देश
सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को प्रतिबंधों में किसी भी तरह की ढील नहीं देने के लिए पाबंद किया गया है। हालांकि, क्षेत्र की स्थिति के अनुसार वह प्रतिबंधों को और अधिक सख्त जरूर कर सकते हैं। ऐसे में लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं मिलेगी।
संक्रमण
भारत और बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति
भारत में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 57,981 नए मामले सामने आए और 941 मरीजों ने इसकी वजह से दम तोड़ा।
इसी के साथ देश में कुल मामलों की संख्या नौ लाख के पार 26,47,663 हो गई है, वहीं 50,921 लोगों की कोरोना के संक्रमण से मौत हुई है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 6,76,900 हो गई है।
इसी तरह बिहार में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,04,093 पहुंच गई हैं और अब तक 461 लोगों की मौत हो गई।