आसाराम को मिली राहत, बीमारी के उपचार के लिए 7 दिन की पैरोल को मंजूरी
यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से फौरी राहत मिली है। न्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने आसाराम की बीमारी के उपचार के लिए 7 दिन की अंतरिम पैरोल को मंजूरी दे दी है। उसे पुलिस की हिरासत में इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। बता दें, आसाराम को सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद पैरोल के लिए याचिका दायर की गई थी।
जेल में बिगड़ी की तबीयत
जोधपुर केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की कुछ दिन पहले अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे जोधपुर AIIMS में भर्ती कराया था। आसाराम ने सीने में दर्द की शिकायत बताई थी, जिसके बाद चिकित्सकों ने जांच की और अस्पताल में भर्ती कर लिया। आसाराम के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सार्वजनिक होने के बाद AIIMS के बाहर उनके अनुयायियों की भीड़ जमा हो गई थी।
2013 से जेल में बंद है आसाराम
एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने अगस्त 2013 में उसे जोधपुर के पास मणाई स्थित अपने आश्रम में बुलाकर उसका रेप किया। इसके बाद आसाराम को 2013 में गिरफ्तार किया गया। मामले में 5 साल तक सुनवाई चली, जिसके बाद जोधपुर की POCSO कोर्ट ने 2018 में उसे दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पिछले साल गुजरात की कोर्ट ने भी आसाराम को सूरत आश्रम में एक महिला से रेप का दोषी ठहराया था।