मनोज बाजपेयी के मानहानि मामले में KRK को नहीं मिली राहत
अभिनेता कमाल राशिद खान उर्फ KRK को मनोज बाजपेयी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ से उन्हें इस केस में राहत नहीं मिली। KRK ने इंदौर जिला अदालत में इस मामले को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। इस केस की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी।
न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह ने खारिज की याचिका
मनोज के वकील परेश जोशी ने सोमवार को बताया कि उनके मुवक्किल ने इंदौर जिला अदालत में दायर मामले में अपना बयान दर्ज कराया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अभिनेता की याचिका को न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह ने खारिज किया। दरअसल, मनोज ने आरोप लगाया था कि KRK ने उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से 26 जुलाई, 2021 को अलग-अलग हैंडल से ट्वीट कर उन्हें 'चरसी और गंजेड़ी' कहा था।