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अमिताभ बच्चन को दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, केस जारी रखना है तो खुद आएं अदालत
अमिताभ बच्चन को हाई कोर्ट का निर्देश

अमिताभ बच्चन को दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश, केस जारी रखना है तो खुद आएं अदालत

Oct 10, 2026
12:42 pm

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने महानायक अमिताभ बच्चन को व्यक्तित्व अधिकार मामले में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने साफ किया है कि अगर वो विभिन्न पक्षों के साथ समझौते पर नहीं पहुंचते हैं और मुकदमे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें खुद हाजिर होना होगा। मामला 2022 से चल रहा है, जब अमिताभ ने नाम, चेहरा और आवाज के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अंतरिम राहत हासिल की थी।

मामला

बातचीत से सुलझ रहा मामला, साइन न होने पर फंसा पेंच

जज ने ये फैसला शुक्रवार को सुनाया। कोर्ट को बताया गया था कि भले ही नवंबर 2022 में अमिताभ के पक्ष में फैसला सुनाकर उनके अधिकारों को सुरक्षित किया गया था, लेकिन इसके बाद भी दोनों पक्ष बातचीत के जरिए मामले को आपस में सुलझाने की कोशिश कर रहे थे।

अदालत को बताया गया कि कुछ पक्षों के साथ मामला सुलझ गया है, लेकिन अमिताभ की ओर से कुछ व्यावहारिक समस्याओं के कारण कागजातों पर साइन नहीं हो पाए थे।

निर्देश

16 नवंबर तक समझौता करें या खुद कोर्ट आएं

कोर्ट ने 16 नवंबर तक का समय देते हुए साफ किया कि अगर तब तक समझौता नहीं हो पाता है तो अमिताभ को अगली सुनवाई पर खुद कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।

आदेश में कहा गया कि यदि वादी (अमिताभ) इस मुकदमे को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मामले की अगली तारीख 16 नवंबर को उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी, ताकि अदालत नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके।

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कारण

जानिए क्यों कोर्ट पहुंचे थे अमिताभ 

अमिताभ ने 2022 में अपने पसैनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की थी।

उनका आरोप था कि कुछ ऐप डेवलपर्स 'कौन बनेगा करोड़पति' का फर्जी हवाला देकर लॉटरी चलाने में उनके नाम, फोटो और आवाज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

अमिताभ ने पब्लिशर्स, टी-शर्ट विक्रेताओं और अन्य कंपनियों पर भी रोक की मांग की थी। नवंबर,2022 में कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर बिना इजाजत उनके स्टारडम से मुनाफा कमाने वालों पर सख्त बैन लगा दिया था।

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