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सोनू निगम की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, खत्म हुआ सालों पुराना विवाद
सोनू निगम को कोर्ट से बड़ी राहत

सोनू निगम की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, खत्म हुआ सालों पुराना विवाद

Aug 18, 2026
10:11 am

क्या है खबर?

सोनू निगम और उनके हमनाम को लेकर सालों से चल रहा कानूनी विवाद आखिरकार सुलझ गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान गायक के हमनाम सोनू निगम सिंह ने ऑनलाइन उनकी पहचान या छवि का इस्तेमाल नहीं करने पर सहमति दे दी है। दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति के बाद कोर्ट ने व्यावसायिक बौद्धिक संपदा संबंधी मुकदमे काे बंद कर दिया है। जस्टिस माधव जामदार ने 13 अगस्त को समझौते को दर्ज करते हुए यह फैसला दिया।

आरोप

गायक ने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए दी थी याचिका

सोनू ने अपनी निजता और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए कोर्ट में याचिका दी थी।

इसमें सोनू निगम सिंह और उनसे जुड़े किसी भी व्यक्ति या संस्था को बिना अनुमति के "सोनू निगम" नाम, छवि, रूप या उनके व्यक्तित्व से संबंधित अन्य विशेषताओं का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी।

याचिका में आरोप लगाया गया कि मिलते-जुलते पहचान चिह्नों और छवियों से जनता असली और हमनाम के बीच भ्रमित हो सकती है।

फैसला

कोर्ट ने गायक के हक में सुनाया फैसला

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देखा कि 11 जुलाई, 2025 को पारित अंतरिम आदेश में सिंह को "सोनू निगम" नाम या खाता नाम का उपयोग करने से रोक दिया था।

नतीजन, सिंह ने लिखित में कोर्ट को आश्वासन दिया कि भविष्य में वह कभी भी गायक के नाम, पहचान या तस्वीर का अनधिकृत इस्तेमाल नहीं करेंगे।

दोनों पक्षों की सहमति पर जस्टिस जामदार ने कहा कि समझौते पर लिखी हुई बातों को कोर्ट के सामने किया गया वादा माना जाएगा।

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