आधार कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड तक, 1 सितंबर से बदल गए ये 5 नियम
क्या है खबर?
अगस्त का महीना खत्म हो गया है और 1 सितंबर से क्रेडिट कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक के कई नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं।
केंद्र सरकार ने रविवार (1 सितंबर) से 5 नियमों में बदलाव किया है, जिसमें क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, महंगाई भत्ता (DA), धोखाधड़ी वाले कॉल्स और ATF-CNG की कीमतें शामिल हैं।
सरकारी कर्मचारियों के DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे यह 50 से बढ़कर 53 प्रतिशत हो जाएगा।
बदलाव
क्रेडिट कार्ड और आधार कार्ड में हुआ यह बदलाव
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की तरफ से वर्तमान में आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की सुविधा दी जा रही है।
हालांकि, आधार कार्ड मुक्त में अपडेट कराने की अंतिम तिथि 14 सितंबर है और इसके बाद आधार में कोई भी बदलाव करने पर यूजर्स को फीस देनी होगी।
सितंबर में HDFC बैंक की ओर से रिवॉर्ड पॉइंट की लिमिट और IDFC फर्स्ट बैंक की ओर से पेमेंट शेड्यूल करने के नियमों में बदलाव होगा।
बदलाव
फ्रॉड कॉल को लेकर लागू होंगे नए नियम
1 सितंबर से धोखाधड़ी वाले कॉल और मैसेज को लेकर भी नए नियम लागू हो गए हैं। इस नियम के लागू होने के बाद ऐसे कॉल को कम करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) 30 सितंबर तक टेलीमार्केटिंग को ब्लॉकचेन-बेस्ड सिस्टम में बदल देंगे।
तेल कंपनियों द्वारा सितंबर में CNG-PNG और हवाई जहाज के ईंधन एयर टर्बाइन फ्यूल (AFT) की कीमतों में बदलाव करेगी।इसके लिए कंपनियां रविवार को नई कीमतें जारी करने वाली हैं।
जानकारी
वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में हुआ इजाफा
तेल विपणन कंपनियों ने दिल्ली में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमतों में 39 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत 1,691.50 रुपये हो गई है। इससे लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।