बहुत बार गाड़ियों के साथ मिलने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत ही खास पैटर्न में लिखा होता है, जैसे कि अंत में 007, 1000 या 1010। इस तरह के नंबर आपकी गाड़ी को एक अलग पहचान दिलाते हैं। इसलिए इस गाड़ी को बेचना है तो यह नंबर नई गाड़ी पर रख सकते हैं।
इसके लिए आपको परिवहन विभाग जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रांसफर फॉर्म को भरना होगा, जिसमें आपको पर्सनल जानकारी के साथ पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। इसके बाद ऑनलाइन पैसे जमा करने पर एक स्लिप जनरेट होगी, जिसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा।
अगर किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो चुका है तो इसे नई गाड़ी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ट्रांसफर करने के लिए पुराने नंबर को कम से कम तीन साल तक उसी वाहन मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड होना होगा।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि वाहन मालिक किसी भी वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को कई बार नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के रूप में ट्रांसफर करवा सकते हैं।
परिवहन विभाग ने रजिस्ट्रेशन नंबर को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा है। इनमें फैन्सी नंबर, सेमी-फैन्सी नंबर, सिंगल डिजिट नंबर और VIP नंबर होते है। इन्हें लेने के लिए हर राज्य में अलग-अलग नियम होते हैं। कुछ राज्यों में ई-नीलामी के माध्यम से आप फैन्सी नंबर प्राप्त कर सकते हैं।