ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को सबसे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको अपने राज्य का चुनाव करना होगा। इसके बाद RTO ऑफिस का चुनाव करना होगा।
अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद लर्नर और न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के दो विकल्प दिखेंगे। यहां लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करें। यहां अपनी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन टैब पर क्लिक करें।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली या टेलीफोन का बिल, हाउस टैक्स की रसीद, राशन कार्ड और तहसील या जिलाधिकारी ऑफिस से जारी किए गए निवास प्रमाण में से किसी एक की जरूरत होती है।
सफलतापूर्वक फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक निश्चित तारीख को ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस टेस्ट की तैयारी आप पहले ही कर लें और अच्छी तरह से वाहन चलाना सीख लें। ऐसा करने से आप ड्राइविंग टेस्ट को आसानी से पास कर सकते हैं।
इसके बाद परिवहन विभाग में आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपसे ड्राइविंग से जुड़े 10 सवाल पूछे जाएंगे। उसमें से छह सवालों के सही जवाब देने जरूरी है। इस टेस्ट के लिए आपको ट्रैफिक नियमों और ट्रैफिक चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए।