दिल्ली में पटाखों के निर्माण, स्टोरेज, बिक्री और खरीद पर पूर्ण रोक रहेगी। दिल्ली सरकार ने इस साल 1 जनवरी, 2023 तक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी रोक लगा दी है।
पंजाब में दिवाली के मौके पर शाम 8-10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति है। राज्य में केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। प्रकाश पर्व पर शाम 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक और क्रिसमस और नव वर्ष की संध्या पर 35-35 मिनट पटाखे जलाने की इजाजत है।
पश्चिम बंगाल में धुआं फैलाने वाले पटाखों पर रोक रहेगी। काली पूजा और दिवाली के मौके पर लोग केवल ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। राज्य में केवल QR कोड वाले ग्रीन पटाखे ही आयात किए और बेचे जा सकेंगे।
दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में भी ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। इनके अलावा बाकी सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, स्टोरेज, बिक्री और इस्तेमाल पर कड़ी रोक लागू रहेगी।
हरियाणा की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की बात करें तो यहां दिवाली के मौके पर रात 8-10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत है। प्रकाश पर्व पर लोग शाम 4-5 और रात 9-10 तक पटाखे जला सकेंगे।
तमिलनाडु सरकार ने कम प्रदूषण और आवाज करने वाले पटाखे चलाने की इजाजत दी है। वहीं दिवाली पर केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे और शाम 7 से 8 बजे तक ही लोग पटाखे जला सकेंगे।