उत्तर प्रदेश में इस नीति की अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान राज्य में EV के सभी सेगमेंट की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है।
नया इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जो कि अधिकतम 5,000 रुपये तक होगी। इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए 12,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी।
नई EV नीति में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर भी छूट का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत राज्य में शुरुआती 400 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर प्रत्येक को 20 लाख रुपये की छूट दी जाएगी।
राज्य भर में चार्जिंग स्टेशन का विकास करने के लिये पहले 2,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले सेवा प्रदाताओं को प्रति चार्जिंग स्टेशन अधिकतम 10 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन के तौर पर पहले 1,000 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन लगाने वालों को अधिकतम पांच लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
इस EV नीति से सरकार का लक्ष्य राज्य में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को आकर्षित करने और 10 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर खोलने का है।