यह ड्राइविंग लाइसेंस लेने के क्रम में पहला चरण है। इसमें आपको एक लर्नर सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसकी वैधता छह महीने की होती है।
स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको लर्नर लाइसेंस के लिए दी गई छह महीने की अवधि के भीतर आवेदन करना होता है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 साल होती है।
कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस उन लोगों को जारी किया जाता है जो भारी मोटर वाहन, मध्यम मोटर वाहन या हल्के मोटर वाहन का इस्तेमाल करते हैं। इसके आवेदन करने की प्रक्रिया स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के समान ही है।
इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एक परमिट है जो विदेशों में गाड़ी चलाने के लिए जरूरी है। RTO इस परमिट को एक विदेशी जमीन में गाड़ी चलाने की योग्यता के प्रमाण के तौर पर देता है।
यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो देते हैं, तो तुरंत FIR दर्ज करवाएं और नोटरी कार्यालय में भी इसकी जानकारी दें। बाद में आप इनकी कॉपी लेकर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।