EPFO
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की स्थापना 15 नवंबर, 1951 में की गयी थी | इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कारखानों और दूसरे संस्थानों में काम करने वाले संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। ऐसे सभी संगठन, जहां कर्मचारियों की संख्या 20 से ज्यादा है, उन्हें खुद को EPFO के पास रजिस्टर कराना होता है। साथ ही अगर किसी कर्मचारी की तनख्वाह 15,000 रुपये प्रति महीने से कम है तो उसे EPFO में योगदान करना पड़ता है। इससे अधिक तनख्वाह वाले कर्मचारी इसमें योगदान करने से मना कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करना शुरू करता है तो उसकी बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत उसकी सैलरी और इतना ही योगदान कंपनी की तरफ से EPFO में जाता है।

04 Mar 2021
सेवानिवृति कोष निकाय (EPFO) ने गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधी (EPF) के दायरे में आने वाले देश के पांच करोड़ से अधिक कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है।

30 Aug 2020
सभी सरकारी और ज्यादातर प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड (PF) दिया जाता है।

30 Jul 2020
सभी सरकारी और ज्यादातर निजी कंपनियों में काम करने वालों को प्रोविडेंट फंड यानी PF मिलता है।

28 Oct 2019
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने छह करोड़ से ज़्यादा खाताधारकों को चेतावनी दी है।

17 Sep 2019
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के छह करोड़ से अधिक खाताधारकों को 2018-19 की अपनी जमा राशि पर 8.65 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा।

23 Apr 2019
जैसा कि सभी को पता है कि कर्मचारियों के वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक अनिवार्य योगदान है।